रामगढ़: अवैध जमाबंदी व अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन, रामगढ़ द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. वन विभाग के द्वारा अधिसूचित/ सीमांकित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण मामले में उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार द्वारा मांडू अंचल के मौजा रउता थाना संख्या 146 में ग्लोब स्टील फैक्ट्री एंड अलायंस प्राइवेट लिमिटेड (खाता संख्या 29/85 प्लॉट संख्या 325 रकबा 2 एकड़ किस्म भूमि गैर मजरूआ खास किस्म जंगल भूमि) और वैष्णवी फेरोटेक प्राइवेट लिमिटेड (खाता संख्या 29 प्लॉट संख्या 65 रकवा 2.85 एकड़ किस्म भूमि गैरमजूरवा खास किस्म जंगल भूमि) की जमाबंदी को बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H के तहत रद्द कर दिया गया है. साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी रामगढ़ को निर्देश दिया गया है कि निबंधित केवाला के द्वारा विपक्षी उक्त भूमि प्राप्ति का दावा करते हैं, उस केवाला को रद्द करने के लिए वह सक्षम न्यायालय में अपील दायर करें.

बता दें कि मांडू अंचल अंतर्गत रउता मौजा के खाता संख्या 29 के कुल 86 प्लॉट कुल रकबा 807.24 एकड़ भूमि खतियान में गैर मजूरवा खास दर्ज है. जिसमें 45 प्लॉटों रकबा 758.59 एकड़ किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है. उक्त 45 प्लाटों में से 26 प्लॉट जिसका कुल रकबा 575.78 एकड़ है, वह वन विभाग के द्वारा अधिसूचित एवं सीमांकित वन है. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद से अधिसूचित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है. वर्तमान में मांडू अंचल के रउता मौजा में कुल 11 औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ कारखाने को भी अवैध जमाबंदी भूमि को अपने नाम पर दाखिल खारिज कराने और भूमि पर औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने में कोलकाता कार्बाइड, स्वास्तिक स्टील, श्री राम सीमेंट फैक्ट्री, मैहर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रजरप्पा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रामगढ़ कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री बालाजी सेरेमिक्स, राज स्टील, श्री वैश्णवी फेरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कोहिनूर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोब स्टील प्राइवेट लिमिटेड एवं शारदा सीमेंट प्रतिष्ठान/कारखाना को चिन्हित कर संबंधित भूमि पर अवैध जमाबंदी रद्द करने सहित अन्य कार्रवाई की जा रही है.

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