रांचीः डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को तमाड़, पिठोरिया एवं नामकुम थाना से संबंधित मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है. तमाड़ थाना कांड संख्या- 76/2023, पिठोरिया थाना कांड संख्या-144/2022 व नामकुम थाना कांड संख्या- 551/2023 के प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन उपरांत शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है.
डीसी द्वारा तमाड़ थाना कांड संख्या-76/2023 में संतोष सिंह मुण्डा, पे-शत्रुधन मुण्डा, सा०-सोनपुर, थाना-अड़की, जिला-खूंटी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 25(1-बी)ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है. वहीं, पिठोरिया थाना काण्ड संख्या- 144/2022 में मो शाहरूख खान उर्फ शाहरूख अंसारी, पे०-मो फिरोज, सा-अरमान गली, निजाम नगर, गली नंबर-02, उमर फारूक मस्जिद के पास, थाना-हिन्दपीढ़ी, जिला-रांची के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा-25 (1-बी)ए/25(1)ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है. जबकि, डीसी राहुल सिन्हा ने नामकुम थाना कांड संख्या- 551/2023 में 04 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी है. नामकुम थाना से संबंधित प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा-25(1-बी)ए/25(6)/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
नामकुम के जिन चार अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली है उनके नाम इस प्रकार हैं
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