रांची : रांची व आसपास के क्षेत्र में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट (सीइए) का पालन कराने के लिए अब सिविल सर्जन ने नई टीम बनाई है. ये टीम एक्ट का अनुपालन कराएगी. वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. जिसके तहत पहली बार बिना रजिस्ट्रेशन पकड़े जाने पर 50 हजार, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 लाख रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5 लाख रुपये का फाइन लगाया जाना है. बता दें कि सिविल सर्जन के पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि प्रायः देखा जा रहा है कि रांची जिला अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अविस्थत सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर इत्यादि Clinical Establishment Registration & Regulation Act 2010 का अनुपालन नहीं कर रहे है जो गंभीर मामला है. इसका अनुपालन कराने हेतु प्रखण्ड स्तर पर निरीक्षण दल का गठन किया जा रहा है. जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, एक चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक के अलावा प्रखण्ड डाटा प्रबंधक होंगे.
कई बिंदुओं पर होगी जांच
आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण दल एक्ट के तहत अलग-अलग बिंदुओं पर अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, जांच घर इत्यादि का जांच कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. संबंधित अस्पताल/नर्सिंग होम को कुल तीन बार चेतावनी देने का प्रावधान है, इसके उपरांत संबंधित संस्थान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
दल करेगा जांच
- संबंधित अस्पताल/नर्सिंग होम कब से चल रहा है
- CEA के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा नहीं
- प्रत्येक वर्ष Renewal कराया गया है अथवा नहीं
- Registration Fail तो नहीं है
- Owner/Personal Incharge का नाम एवं Docements की जांच
- संबंधित अस्पताल / नर्सिंग होम में साफ-सफाई की स्थिति
- संबंधित अस्पताल / नर्सिंग होम में अग्निशामक एवं बायो वेस्ट की व्यवस्था है अथवा नहीं
- संबंधित अस्पताल/नर्सिंग होम में कार्यरत सभी कर्मियों की जानकारी
- OPD Register Maintain होता है अथवा नहीं।
- Drug Licence
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