रांची: चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी में बिहार के पूर्व CM और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद को आज सजा सुनाई जाएगी। रांची में CBI के विशेष जज एसके शशि सुबह 11 सजा का ऐलान करेंगे। लालू यादव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जाएगी। लालू यादव RIMS के पेइंग वार्ड से इसमें जुड़ेंगे। वहीं इस मामले में जेल में बंद दूसरे आरोपियों के लिए होटवार जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। यहां एक बड़ी LED स्क्रीन पर सभी दोषी अपना फैसला सुनेंगे। चारा घोटाले के कुल मामले में लालू यादव 36 महीने 19 दिन जेल में बीता चुके हैं।

हाई कोर्ट के वकील के मुताबिक अगर लालू यादव को 6 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो कम से कम 6 महीने तक जेल में बिताना होगा। इसके बाद ही वे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट देवाशीष मंडल ने दैनिक भास्कर को बताया कि अगर लालू यादव को 5 साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो पूर्व में काटी गई सजा के आधार पर लालू यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल सकती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में उन्हें 2-3 सप्ताह तक जेल में रहना होगा। डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है।

CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉमूर्ला तैयार किया। 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें। पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35, 250 रुपए में 50 सांड़, 14, 04,825 रुपए में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदीं।

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