Joharlive Team

रांची। हत्या मामले के तीन दोषियों को अपर न्यायायुक्त विजय श्रीवास्तव की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों आरोपियों में विनोद नायक, लालु उर्फ संजय नायक एवं गुरूचरण नायक शामिल हैं। इस मामले का शिकायकर्ता मृतक का भाई अनिरूद्ध कुमार नायक है। हत्या की घटना सदाबहार चौक ब्लॉक स्वाथ्य उपकेंद्र के पास घटी थी।आरोपियों ने 1.78 एकड़ जमीन के सेटलमेंट के नाम पर अजीत कुमार नायक की हत्या कर दी थी। वही, घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक अगस्त 2013 को अनिरूद्ध के भाई अजीत कुमार नायक को विनोद कुमार नायक ने फोन कर बुलाया और कहा था कि जल्दी आओ 1.78 एकड़ जमीन की डिलिंग करनी है। इसके बाद में योजना के तहत अजीत कुमार गोली मारकार हत्या कर दी गयी थी। इससे पूर्व कोर्ट ने हत्या मामले में रामनायक, विजय नायक, धर्मा नायक , सिकंदर नायक और अजय नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले को में नामकुम थाना में 19/2013 दर्ज किया गया था। जिसमें 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

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