नई दिल्ली : आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम और नियमित जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को ईडी को नोटिस जारी किया. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसी को केजरीवाल की याचिका पर शनिवार (1 जून) तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
दरअसल, केजरीवाल ने दो आवेदन दाखिल किए हैं. एक आवेदन में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत मांगी है. दूसरे आवेदन में उन्होंने सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी है. कोर्ट ने दोनों आवेदनों पर ईडी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 1 जून को दोपहर 2 बजे होगी.
Delhi CM Arvind Kejriwal moves Trial Court (Rouse Avenue Court) with a regular bail plea in Excise money laundering case.
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— ANI (@ANI) May 30, 2024
गौरतलब है कि केजरीवाल फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 जून तक दी गई अंतरिम जमानत पर हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था.
रजिस्ट्री ने कहा, चूंकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत के साथ-साथ नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी है, इसलिए यह याचिका स्वीकार्य नहीं है. रजिस्ट्री ने यह भी कहा कि चूंकि गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए उनके तत्काल आवेदन का अदालत के समक्ष मामले से कोई संबंध नहीं है. केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. 10 मई को उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी. उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना है.
केजरीवाल ने अपने आवेदन में मेडिकल जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत अवधि को सात दिन बढ़ाने की मांग की थी. मंगलवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि केजरीवाल के आवेदन पर जल्द सुनवाई के बारे में सीजेआई फैसला करेंगे.
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