रांची। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को अपर न्यायायुक्त विशाल कुमार की अदालत से बड़ी राहत मिली है। बड़कागांव थाना कांड संख्या 215 ऑफ 2016 के तहत इन्हें बरी किया गया है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को कोर्ट ने साक्ष्य और गवाह के अभाव में बरी किया है।
बड़कागांव थाना में कांड संख्या 225/16 में इन दोनों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। बड़कागांव गोली कांड मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मामला दर्ज हुआ था। इनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं. सिर्फ एक मामले में योगेंद्र साव पत्नी निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा मिली है।
इन दोनों पर एनटीपीसी के कोयला खदान में खनन कार्य में बाधा डालने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष के द्वारा दो गवाहों की दर्ज कराई गई थी गवाही, जिससे लगे आरोप सिद्ध नहीं हुए। 16 सितंबर 2016 से किया जा रहा था कफन सत्याग्रह. इन पर खनन कार्य को जाने वाले मुख्य सड़क पर निजी वाहन खड़ा कर सड़क को बाधित करने का भी आरोप लगा था।