रांची: दलादली चौक के पास 26 जुलाई 2023 की रात हुए सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी विनोद कुमार की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. सिविल कोर्ट के न्याययुक्त दिवाकर पांडेय ने विनोद कुमार की याचिका को खारिज किया है.
मालूम हो कि 26 जुलाई की रात घात लगाये अपराधियों ने सुभाष मुंडा के कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की. इस घटना में घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने दलादली चौक स्थित शराब दुकान में आगजनी कर तोड़फोड़ किया था. कई घंटों के बाद पुलिस ने मामला को संभाला था.