बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के संबंध में यह निर्णय लिया. यह आदेश जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर की ओर से दायर की गई एक निजी शिकायत (पीसीआर) के आधार पर आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड का उपयोग करके जबरन वसूली की गई थी.
42वीं एसीएमएम कोर्ट ने तिलक नगर पुलिस को निर्देश दिया है कि वह निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करे.
केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉंड योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान को समाप्त करना और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना था. हालांकि, इस योजना पर विवाद बढ़ा और विपक्ष ने कई बार आरोप लगाए. सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिकाओं के मद्देनजर इसे रद्द कर दिया था. इस नई स्थिति ने राजनीति में एक बार फिर से विवाद को जन्म दिया है, और अब देखा जाएगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है.
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