Muzaffarpur : मुजफ्फरपुर की एडीजे प्रथम अदालत ने भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिह्न ‘नाव’ के कथित दुरुपयोग के मामले में नोटिस भेजा गया. बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी और उनके भाई संतोष सहनी के खिलाफ नोटिस जारी किया है. अदालत ने सभी को 6 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का आदेश दिया है.
क्या है मामला
भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने 18 अप्रैल 2024 को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी और संतोष सहनी ने उनकी पार्टी के चुनाव चिह्न ‘नाव’ का गलत तरीके से उपयोग किया. आरोप के अनुसार, इन नेताओं ने चुनाव चिह्न को वापस करने का दबाव बनाया और इनकार करने पर लोकसभा चुनाव 2024 में इसे महागठबंधन के प्रचार में इस्तेमाल किया. तेजस्वी यादव पर भी इस कथित दुरुपयोग में सहयोग का आरोप है.
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
इस मामले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव पर लगे इस आरोप से राजनीति गरमा सकती है. वहीं, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जो खुद को निषाद समुदाय का बड़ा नेता बताते हैं, उनके लिए भी यह मामला मुश्किलें खड़ी कर सकता है. अगली सुनवाई में अदालत का क्या फैसला आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
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