रांची: भाई और भतीजा पर जानलेवा हमला करने के आरोपी चंद्रप्रकाश गुप्ता को अपर न्यायुक्त एसएम शहजाद की कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जिसे 13 मई को सजा सुनाई जाएगी. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है. जहां 31 अगस्त 2015 को दोषी चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने बड़े भाई सूर्यप्रकाश गुप्ता और भतीजा अश्विनी प्रकाश गुप्ता पर तलवार से जानलेवा हमला किया था.
इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना के बाद सूर्यप्रकाश गुप्ता ने अपने भाई चंद्र प्रकाश गुप्ता के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. यह जानलेवा हमला एक मामूली विवाद को लेकर हुआ था. दोषी और शिकायतकर्ता दोनों सगे भाई हैं और दोनों एक ही घर में रहते हैं. घर के किचन के पानी निकासी को लेकर दोनों के बीच छोटा सा विवाद हुआ था. उसी वक्त चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने कमरे से तलवार, चाकू निकाला और बड़े भाई सूर्य प्रकाश गुप्ता और उनके बेटे यानी भतीजा अश्विनी प्रकाश गुप्ता पर एक के बाद एक कई वार किया. इस मामले में केस आईओ की भी बड़ी लापरवाही रही. घटना में उपयोग किए गए तलवार को जब्ती सूची में शामिल नहीं किया गया था.
न्यायालय में चले ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक ने कोर्ट में पिटीशन देकर उपयुक्त साक्ष्य कोर्ट में पेश करने की मांग की. जिसके बाद कोर्ट में हमला में उपयोग तलवार की जब्ती सूची बनाकर पेश किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह पेश किए गए थे. गौरतलब है कि दोषी और शिकायतकर्ता दोनों पूर्व विधायक डॉ. जयप्रकाश गुप्ता के भाई हैं.