रांचीः व्यवहार न्यायालय ने गैंगस्टर सोनू इमरोज हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने 2 आरोपियों शमशाद आलम और तबरेज आलम को जज विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अब 25 अप्रैल को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. वहीं मामले एक आरोपी मोहम्मद शकील को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है. बता दें कि 4 नवंबर 2018 को गैंगस्टर सोनू इमरोज को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इससे पहले से हिंदीपीढ़ी के गैंगस्टर सोनू इमरोज और सज्जाद के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी.

दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर ने बताया कि दोषियों को आईपीसी की धारा 302 ,149 और आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है, सजा के बिंदु पर 25 अप्रैल को अदालत अपना फैसला सुनाएगी. अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर ने बताया कि जिन धाराओं में आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है, उनमें दो प्रावधान है एक तो उम्रकैद और दूसरा फांसी. अदालत से गुहार करेंगे कि अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दें. कुछ दूरी पर अपने दोस्तों संग खड़ा था.

तभी दो मोटरसाइकिल से आए 5 अपराधियों ने उसपर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. जिसमें इमरोज की मौत हो गई. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर ने कहा कोर्ट ने जिस आरोपी को बरी किया है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जिन छह आरोपियों को केस से हटा दिया गया था, उसको लेकर भी अदालत में पिटीशन दायर की गई है. तीन आरोपियों के खिलाफ अदालत में जल्द ही फिर से ट्रायल शुरू होगा.

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