मेदिनीनगर। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता को आरोप सिद्ध नहीं होने पर एमपी एमएलए के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने गुरुवार को रिहा कर दिया है। शशि भूषण मेहता पर आरोप था कि 25 अप्रैल 2016 को 11:00 से एक बजे दिन में टेंट, सामियाना लगाकर बिना अनुमति के मिसिर दोहर ग्राम में चुनावी सभा किए थे।
आदर्श आचार संहिता कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी नंद कुमार मिश्रा ने शशिभूषण मेहता के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी तरहसी थाना में कांड प्राथमिकी दर्ज करायी थी । इस मामले में अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही कराई गई थी। केस के सूचक ने प्रकाशित समाचार के आलोक में जांच करने पर पाया था कि पांकी विधानसभा क्षेत्र के तरहसी प्रखंड के मिसिर दोहरी ग्राम पंचायत सेलारी में 25 अप्रैल 2016 रविवार को एक 11 बजे से 1बजे तक संभावित प्रत्याशी शशिभूषण मेहता के द्वारा टेंट लगाकर चुनावी सभा की गई।
सभा में पहुंचे व्यक्तियों को खाना खिलाया था जो 144 तथा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है । इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से राहुल सत्यार्थी ने बहस किया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में अभियोजन के द्वारा केस साबित नहीं करने के कारण इस मामले में शशिभूषण मेहता को बरी कर दिया है।