Ranchi : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दिवाली व क्रिसमस में पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है. पर्षद के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास ने इस संबंध में सूचना जारी कर दिया है. यह सूचना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी, नई दिल्ली) ने वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जारी किया है. दिवाली के दिन शाम के 8 बजे से रात के 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे. इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय भी पटाखे मात्र दो घंटे चलाए जाएंगे. जबकि, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के मुताबिक दीपावली, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी. छठ में सुबह 6 से 8 बजे तक ही ऐसा संभव होगा. क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकते हैं.
इस निर्देश के उल्लंघन पर आइसीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. यह कार्रवाई जिले के डीसी स्तर से की जाएगी.
पर्षद के मुताबिक झारखंड के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषप्रद स्थिति में है (Good or satisfactory-1-50 and 51-100). ऐसे में वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिहाज से ऐसे ही पटाखों की बिक्री यहाँ होगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डीबी (ए) से कम हो.
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