JoharLive Team
रांची। कोरोना वायरस के बढ़ती प्रकोप को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट में फिलहाल जरूरी जमानत याचिका पर ही सुनवाई होगी। वहीं, सिविल कोर्ट में 31 मार्च तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। सभी अधिवक्ताओं को जरूरत पड़ने पर ही मुवकिल को बुलाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा न्यायिक हिरासत में बंद कैदियों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए होगी। इधर, हाई कोर्ट परिसर में फिलहाल वही वकील आएंगे जिनके मामले की सुनवाई होगी। अगले आदेश तक के लिए हाई कोर्ट परिसर में आम लोगों की प्रवेश वर्जित होगी।
जारी पत्र में कहा गया है कि विशेष मामलों की सुनवाई के लिए जिला जज और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तथा दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए सिविल जज वरिष्ठ व कनिष्ठ वर्ग के कोर्ट ही खुलेंगे। अन्य सभी कोर्ट 21 मार्च तक बंद रहेंगे। विशेष परिस्थितियों के अलावा कॉमर्शियल कोर्ट, मोटर दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण, सुधार व पुनर्वास अधिकरण भी बंद रहेंगे।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए झारखंड हाईकोर्ट के जजों से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर सभी प्रकार की सतर्कता बरतने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्होंने कोर्ट परिसर में बिना वजह भीड़ के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही थी। उन्होंने सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई करने की बात कही थी। साथ ही निचली अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की भी बात कही थी।