रांचीः जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवादों में फंसे बीजेपी विधायक समरीलाल की सदस्यता समाप्त करने की मांग तेज हो गई है. मंगलवार को झारखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस और झामुमो के शिष्टमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिले और कांके विधायक समरीलाल की सदस्यता तत्काल समाप्त करने की मांग की. जेएमएम और कांग्रेस के शिष्टमंडल की ओर से राज्यपाल को सौंप ज्ञापन के साथ साक्ष्य में दिया गया है. शिष्टमंडल की ओर से दावा किया गया है कि अंचल अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 681 दिनांक 31.10.2009 की ओर से जारी समरी लाल, पिता मिश्री लाल बाल्मीकी, डाकघर-बरियातु, थाना-बरियातु, जिला रांची का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का दावा गलत और असत्य है. कांके विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है. समरी लाल ने गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़े और निर्वाचित भी हुए. नामांकन के समय सुरेश कुमार बैठा ने समरी लाल के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के दावे को चुनौती देते हुए नामांकन रद्द करने का अनुरोध तत्कालीन निर्वाचन पदाधिकारी को पत्रांक-02/19 दिनांक 26.11.2019 को किया था.
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि समरी लाल मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं. उनके पिता रोजगार की तलाश में रांची आये और यही बस गये. इसलिए झारखंड में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अर्हता भी नहीं रखते हैं. इसलिए जाति प्रमाण पत्र अवैध प्रमाण पत्र है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 और 5 के प्रावधान के अनुसार समरी लाल की सदस्यता अयोग्य है. इसलिए समरी लाल की सदस्यता रद्द की जाए. शिष्टमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ साथ झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे.