JoharLive Team
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भुखमरी के कारण देश में हो रही मौत और खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों की उदासीनता को लेकर जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सामुदायिक रसोई से जुड़ी जनहित याचिका पर 24 घंटे में हलफ़नामा दाखिल करने वाले राज्यों को एक लाख रुपए देने और अन्य पर पांच लाख का जुर्माना लगा है।
इस मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। अभी तक सिर्फ सात राज्यों अंडमान, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड और जम्मू कश्मीर ने ही उच्चतम न्यायालय में हलफनामा पेश किया है।
कई राज्यों ने हलफनामा पेश नहीं किया जिसे लेकर पिछले पांच महीनों से मामला लटका हुआ है। हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार की ओर से भी अभी तक हलफनामा पेश नहीं किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने कहा कि जो राज्य 24 घंटे में हलफनामा पेश कर देंगे, उन्हें एक लाख रुपए का जुर्माना देना होगा।