रांची : मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर 5 प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसी को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई। कोर्ट ने सभी मामलों में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़ा कार्रवाई पर रोक जारी रखी है।

राज्य सरकार ने मांगा समय

मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की गई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई निर्धारित की है। कोर्ट ने इन सभी मामलों में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की।

अलग-अलग थानों में हुई थी 5 प्राथमिकी दर्ज

बता दें कि निशिकांत दुबे पर गलत टूट करने एवं बयानबाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि घटना के 6 माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल मधुपुर उपचुनाव के दौरान निशिकांत दुबे पर कुल 5 प्राथमिकी मधुपुर सबडिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी। प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाएं हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआईआर नहीं। बता दें कि मामले को लेकर देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 527/2021 दर्ज किया गया था, उन पर गलत ट्वीट करने का आरोप है।

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