मध्यप्रदेशः कोयला कामगारों को जबलबपुर हाईकोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली है. कोर्ट से मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय किया है. इससे पहले 3 अक्टूबर को सुनवाई की डेट थी. उसे बढ़ाकर 5 अक्टूबर किया गया था. यह जानकारी एचएमएस के अध्यक्ष नाथूलाल पांडेय ने दी. जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11वें वेतन समझौते के 22 जून, 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया. इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है. उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
ज्ञात हो कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को चुनौती दी थी. इसपर रोक लगाने की मांग की थी. कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है. बीते 29 अगस्तत, 2023 को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. यूनियन की ओर से इसमें एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी.
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