रांचीः वेतन समझौता मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से पारित आदेश के बाद कोयला कामगारों में असमंजस की स्थिति बन गयी है. सिंगल बेंच के इस फैसले को हिन्द मजदूर सभा ने डबल बेंच में चुनौती देने का मन बनाया है. कोर्ट के आदेश को लेकर सभी पांच श्रमिक संगठन साथ आ गए हैं. इस मामले को लेकर रांची में 14 सितंबर, 2023 की सुबह 11.30 बजे बैठक बुलायी गयी है. बैठक में आगे की रणनीति तय की जायेगी. बैठक में एचएमएस, एटक, सीटू और इंटक के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. बताया जाता है कि भारतीय मजदूर संघ के कोल उद्योग प्रभारी लक्ष्मा रेड्डी ने अन्य सभी केंद्रीय श्रम संगठन के केंद्रीय पदधारियों से संपर्क किया और उच्च न्यायालय के आदेश पर चर्चा की.
जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए वेतन समझौते मामले में 20 जून, 2023 के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया है. इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है. उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
बताया जाता है कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को चुनौती दी थी. इसपर रोक लगाने की मांग की थी. कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है. बीते 29 अगस्त को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूनियन की ओर से इसमें एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी.
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