देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC को लेकर विधानसभा में बिल पेश किया है. इसको लेकर विधानसभा में चर्चा होनी है. वहीं राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू किया जाएगा. बिल में कई तरह के प्रावधान शामिल किए हैं. जैसे की विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. अगर रजिस्ट्रेशन न हो तो 20 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. वहीं विवाह के वक्त स्त्री की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है. तलाक के लिए दंपति को एक साल साथ रहना होगा, उसके बाद ही वह कोर्ट जा सकते हैं. किसी भी धार्मिक प्रथा के हुई शादी के बाद तलाक लेना हो तो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा. संपत्ति को लेकर महिला और पुरुषों के बीच बराबर अधिकार होगा. इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. वहीं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ो के लिए भी नियम बनाए गए हैं. उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. रजिस्ट्रेशन न कराने पर जोड़े को छह महीने का जेल और 25 हजार का दंड या दोनों हो सकते हैं. वहीं पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या अभिभावक को देनी होगी.
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