रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. गौरतलब है कि पंकज मिश्रा को ईडी ने जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान, ईडी ने उनके और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये जब्त किए. इसके अलावा, साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकद भी जब्त किए गए थे. तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने अवैध रूप से संचालित पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी बरामद किए थे.
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