रांची : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी है। अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ की इलामी पंचायत की आरोपी मुखिया मिसफिका हसन के खिलाफ पीई दर्ज कर जांच करने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2018 का ये मामला है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है। इसके बाद पीई दर्ज करने की अनुशंसा की गयी थी। इसी आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पीई दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आग्रह किया गया था।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जमशेदपुर आई.आर. संख्या-28/18 के आरोपी पाकुड़ जिला के ईलामी पंचायत के मुखिया मिसफिका हसन के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित मामले में पी.ई दर्ज कर जांच की अनुमति दी है। सीएम हेमंत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, रांची को दिये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है।
अवैध भूमि एवं संपत्ति अर्जन का है मामला
आरोपी मुखिया के विरुद्ध परिवादी के परिवाद पत्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार सत्यापित हैं। परिवादी से शपथ पत्र प्राप्त है तथा ब्यूरो सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी के नाम से वर्ष 2016 से मई 2018 के मध्य कुल 08 केवाला (रजिस्टर्ड डीड) है तथा अन्य सम्पति भी है, जिसे खुले जांच से प्राप्त किया जा सकता है। परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों के सत्यापनोपरान्त तत्कालीन पुलिस निरीक्षक-सह- सत्यापनकर्ता भ्र.नि.ब्यूरो, दुमका द्वारा समर्पित सत्यापन प्रतिवेदन में परिवादी के आरोपों की पुष्टि होने तथा पूरे मामले की खुली जांच हेतु अवैध संपत्ति अर्जन मामले में पी.ई. दर्ज करने की अनुशंसा की गयी थी।