नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना पड़ेगा. लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन के लिए जमानत पर बाहर निकले थे. इस बीच ट्रायल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून तक सुरक्षित रख लिया है. उन्होंने मेडिकल जांच कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत अवधि एक हफ्ते बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल जांच के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा.
एक्स पर किया पोस्ट, एससी का आभार
सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले आज सुबह इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन के चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया हूं. मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने आगे लिखा कि आज मैं तिहाड़ जाकर सरेंडर करूंगा. उससे पहले दोपहर तीन बजे घर से निकलूंगा. सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा. वहां से मैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाऊंगा. वहां से मैं पार्टी कार्यालय जाऊंगा और सभी कार्यकर्ताओं व पार्टी नेताओं से मिलूंगा. वहां से मैं तिहाड़ के लिए रवाना हो जाऊंगा. उन्होंने आगे लिखा कि आप सभी अपना ख्याल रखें. मैं जेल में आप सभी की चिंता करूंगा. अगर आप खुश हैं तो आपका केजरीवाल भी जेल में खुश रहेगा. जय हिंद!
ट्रायल कोर्ट में 5 को आएगा फैसला
ट्रायल कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा ने शनिवार को उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए 5 जून की तारीख दी थी. केजरीवाल के वकील ने जज से अनुरोध किया कि वे शनिवार को ही फैसला सुनाएं, क्योंकि उन्हें रविवार को सरेंडर करना है. हालांकि, कोर्ट के जज ने उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह अंतरिम जमानत के लिए अर्जी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत के विस्तार के लिए नहीं, इसलिए हम 5 जून को ही फैसला सुनाएंगे.
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