रांची: साहिबगंज में तैनात महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत के मामले में हत्या के कोई साक्ष्य नही मिले हैं. झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वीके गुप्ता के अध्यक्षता में बनाई गई न्यायिक जांच की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है. गुरुवार को झारखंड विधानसभा में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई. रिपोर्ट में बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी क्लीनचिट दी है. हालांकि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा भी की जा रही है. जांच आयोग ने बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी क्लीनचिट दी है. रिपोर्ट में जिक्र है कि जांच के क्रम में पंकज मिश्रा के चार मोबाइल फोन के लोकेशन निकाले गए थे. लेकिन 20 अप्रैल से 3 मई 2021 तक पंकज मिश्रा का लोकेशन रांची में था. वहीं, रूपा तिर्की के मौत के बाद पंकज मिश्रा या पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित करने की कोई पुष्टि नहीं हुई है. साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, इंस्पेक्टर शशिभूषण चौधरी को भी क्लीनचिट दी गई है.
जांच आयोग ने बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी क्लीनचिट दी है. रिपोर्ट में जिक्र है कि जांच के क्रम में पंकज मिश्रा के चार मोबाइल फोन के लोकेशन निकाले गए थे. लेकिन 20 अप्रैल से 3 मई 2021 तक पंकज मिश्रा का लोकेशन रांची में था. वहीं, रूपा तिर्की के मौत के बाद पंकज मिश्रा या पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित करने की कोई पुष्टि नहीं हुई है. साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, इंस्पेक्टर शशिभूषण चौधरी को भी क्लीनचिट दी गई है. हीं दूसरी तरफ इस मामले में सीबीआई की जांच अभी भी जारी है. पुलिस की प्राथमिक अनुसंधान के आधार पर सीबीआई ने इस मामले में निलंबित और जेल में बंद दरोगा शिव कुमार कनौजिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया है.
9 मई को रूपा तिर्की का शव उनके साहिबगंज स्थित सरकारी आवास में फंदे से लटका हुआ मिला था. जिसके बाद साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाने में यूडी केस पुलिस ने दर्ज किया था. हालांकि परिजनों ने तब साहिबगंज के पंकज मिश्रा समेत अन्य पर रूपा तिर्की को प्रताड़ित करने और जान से मारने का आरोप लगाया था. तब जांच में पुलिस ने पुलिस ने पंकज मिश्रा, रूपा तिर्की की बैचमेट ज्योतना समेत अन्य की भूमिका संदिग्ध नहीं पायी थी. वहीं चाईबासा में पोस्टेड रूपा के कथित दोस्त और बैचमेट शिवकुमार कनौजिया को 24 अप्रैल 2021 की बातचीत के एक ऑडियो और कथित प्रेम संबंधों के बाद आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला मान जेल भेज दिया गया था.
रूपा तिर्की की मौत के बाद पिता देवानंद उरांव ने झारखंड हाईकोर्ट में पुलिसिया तफ्तीश पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी. सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के एक सितंबर के आदेश के आधार पर केस दर्ज किया है. सीबीआई पटना के स्पेशल क्राइम ब्यूरो के डीएसपी विश्वंभर दीक्षित के बयान पर सीबीआई ने दोबारा केस रजिस्टर कर मामले की जांच शुरू कर चुकी है. केस का अनुसंधान डीएसपी स्तर के अधिकारी पी गोइरोला कर रहे हैं.