Ranchi : CGL परीक्षा में JSSC की शिकायत पर झारखंड CID ने एक और FIR दर्ज किया है. मिली जानकारी के अनुसार रातू थाने में दर्ज केस को भी CID ने टेकओवर कर लिया है. मामले की जांच के लिए CID विज्ञापन छपवाकर सबूत भी इकट्ठा करेगी. CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों को लेकर CID ने आमलोगों और परीक्षार्थियों से सबूत मांगे हैं. मामले में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में विज्ञापन के जरिये आमलोगों तक सूचना पहुंचायी जाएगी कि किसी भी व्यक्ति के पास पेपर लीक से जुड़ा कोई साक्ष्य हो तो इसे CID को उपलब्ध कराएं. इन साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जाएगा.
क्या है FIR में
JSSC के द्वारा CID में दर्ज FIR में बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को CGL की परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा पूरी तरह कदाचार और पेपर लीक से मुक्त थी, लेकिन परीक्षा आयोजित होने के बाद कई लोगों ने जानबूझ कर फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल की. इससे पूर्व रातू थाने में भी एक FIR दर्ज हुई थी. झारखंड CID अब दोनों ही FIR की जांच SIT के जरिये कराएगी. बात दें कि रातू थाने में CGL परीक्षा में कथित पेपरलीक को लेकर पहली FIR राजेश कुमार के बयान पर दर्ज की गई थी. इस केस के अनुसंधानकर्ता अमर कुमार पांडेय बनाए गए थे. उन्हें भी CID की SIT में शामिल किया गया है.
JSSC-CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिये DGP अनुराग गुप्ता के आदेश पर SIT गठित की गई है. SIT का नेतृत्व CID डीआईजी संध्या रानी मेहता करेंगी. टीम में रांची पुलिस के अधिकारियों को भी रखा गया है. DGP ने गठित SIT में अध्यक्ष संध्या रानी मेहता, सदस्य CID एसपी निधि द्विवेदी, रांची ग्रामीण SP सुमित कुमार अग्रवाल, रांची के मुख्यालय 1 DSP अमर कुमार पांडेय, CID में प्रतिनियुक्त DSP मुन्ना प्रसाद गुप्ता को शामिल किया गया है.
हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR
JSSC-CGL परीक्षा में प्रकाश सिंह के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन ने आदेश दिया था कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा कराए गए ऑनलाइन शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की जाए. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि परीक्षा के आयोजन के बाद 29 सितंबर को उन्होंने रांची पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी जाए. 22 जनवरी को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होनी है.
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