रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार जिलान्तर्गत बालूमाथ थाना कांड संख्या-09/2016 दिनांक- 06.07.2016 के अभियुक्त अर्जुन राम तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ जिला लातेहार के विरूद्ध भारतीय दंड विधान 1880 की धारा 406/409/419/420/34 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी है. अभियुक्त के विरुद्ध लातेहार जिलान्तर्गत बालूमाथ थाना, कांड संख्या-99/2016 दर्ज किया गया है.

वित्तीय अनियमितता का आरोप

अर्जुन राम के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आयी है कि अभियुक्त द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुवां रहित चुल्हा एवं योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा/कोटेशन के मेसर्स एके ट्रेडर्स, रांची को दिया गया.

उक्त आपूर्ति के विरूद्ध 41,69,880 रुपए का भुगतान किया गया, जो सरकारी प्रावधान का घोर उल्लंघन है. इस प्रकार अर्जुन राम तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ पर सरकारी पद का दुरूपयोग, अपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप है.

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