रांची : रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को डिफॉल्ट बेल मामले में हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी है. बरियातू जमीन विवाद से जुड़े मामले की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि अनुसंधान पूरा करने के बाद सही समय पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है. इसलिए यह डिफॉल्ट बेल का मामला नहीं बनता है.
छवि रंजन ने ईडी कोर्ट से डिफॉल्ट बेल खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. छवि रंजन ने निचली अदालत में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में त्रुटि होने और निर्धारित समय से चार्जशीट दाखिल नहीं होने को जमानत देने का आधार बनाया था. इसी के आधार पर उनकी ओर से ईडी कोर्ट से जमानत का आग्रह किया गया था, जिसे ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
बता दें कि इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे. जिसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था. बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर चार मई को गिरफ्तार किया गया था.
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