Chef Kunal Divorce: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी की गई क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दे दी. कोर्ट ने तलाक से इनकार करने वाले एक कुटुंब अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली कपूर की अपील को स्वीकार कर लिया.
कोर्ट ने कहा कि यह कानून में भलीभांति स्थापित है कि सार्वजनिक रूप से जीवनसाथी के खिलाफ लापरवाहीपूर्ण, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के समान ही है. इस मामले को लेकर जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा ‘‘यदि एक जीवनसाथी का दूसरे के प्रति स्वभाव खराब है तो यह विवाह की मूल भावना का ही निरादर करना है और इस बात का कोई संभावित कारण नहीं है कि उन्हें एकसाथ रहते हुए लंबे समय तक यातना सहने के लिए बाध्य होना चाहिए.’’
बता दें कि शेफ की शादी अप्रैल 2008 में हुई थी और उनकी पत्नी ने 2012 में एक बेटे को जन्म दिया था. टेलीविजन शो ‘मास्टर शेफ’ में जज कपूर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने कभी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं किया और उन्हें भी अपमानित किया.
दूसरी तरफ शेफ कुणाल की पत्नी ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का दावा किया. साथ ही कहा कि उन्होंने हमेशा अपने पति से जीवनसाथी की तरह बात की और उनके प्रति वफादार रही. वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कुणाल ने उन्हें अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए फर्जी कहानियां बनाई.
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