रांची। 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय कुमार तिवारी, अजय उरांव एवं राजू वर्मा के खिलाफ बुधवार को आरोप गठित किया गया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने संजय तिवारी एवं अन्य के खिलाफ लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया. जिसे आरोपियों ने गलत बताया। संजय तिवारी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की।
इससे पहले 24 अप्रैल को संजय की डिस्चार्ज याचिका को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. बता दें कि सीबीआई ने मिड डे मील घोटाले को लेकर अगस्त 2017 में संजय तिवारी एसबीआई हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश प्रारंभ की थी.
मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपियों को पुलिस पेपर की आपूर्ति कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी संजय तिवारी आरोपी हैं।