रांची : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप तय कर दिया गया है। बुधवार को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में बंधु के खिलाफ आरोप गठन किया गया। मामले में अब अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा। बात दें कि 21 मई 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। अनगड़ा अंचलाधिकारी छवि बाला बाड़ा ने बंधु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने आरोप का आरोप है।

अनगड़ा प्रखंड के स्कूली मैदान में झाविमो के कार्यक्रम में बंधु तिर्की ने अपने भाषण में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया से संबोधित किया था। जबकि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के नाभि में तीर मारने की बात सभा को संबोधित करते समय बंधु तिर्की ने कही थी।

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