रांची। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित अधिवक्ता राजीव कुमार और व्यवसायी अमित अग्रवाल के खिलाफ ईडी कोर्ट ने गुरुवार को आरोप गठित(चार्जफ्रेम) किया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपितों को उनके खिलाफ लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। दोनों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया। दोनों की ओर से ट्रायल फेस करने की बात कही गई।
चार्जफ्रेम के दौरान दोनों आरोपित अधिवक्ता राजीव कुमार और व्यवसायी अमित अग्रवाल अदालत के समक्ष उपस्थित थे। ईडी की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार उर्फ काका ने बहस की। वहीं, दूसरी ओर अधिवक्ता राजीव कुमार का पक्ष शंभू अग्रवाल और व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की।
इससे पूर्व मामले में 19 अप्रैल बुधवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। लेकिन दोनों आरोपित अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 27 अप्रैल निर्धारित की थी। इससे पहले छह अप्रैल को ईडी की विशेष कोर्ट ने कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने 13 अक्टूबर 2022 को राजीव कुमार और अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। कोलकाता पुलिस ने बीते 31 जुलाई को लगभग 50 लाख नकद के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। बाद में उनके खिलाफ ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इसमें अमित अग्रवाल को भी आरोपित बनाया गया था।