नई दिल्ली: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली मामले सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दोबारा सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि चुनाव में पड़े वोटों का पुनर्गणना किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रद्द किए गए 8 वोट भी वैध माने जाएंगे और उनकी भी गिनती होगी. बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है.

वहीं सोमवार को सीजेआई ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को फटकार लगते हुए कहा था कि वह बैलट पेपर क्यों खराब कर रहे थे. इसपर जवाब देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल ने कहा कि वह बैलट पेपर खराब नहीं कर रहे थे बल्कि साइन कर रहे थे. इसपर सीजेआई ने उन्हे कहा कि वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि आप बैलट पेपर पर निशान लगा रहे थे. उन्होंने अनिल को फटकारते हुए कहा था कि आपको ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है. आप पर मुकदमा चलना चाहिए. जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपना जुर्म काबुल कर लिया था.

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