रांची: एरियर भुगतान में हुई गड़बड़ी को लेकर सीसीएल प्रबंधन ने नया आदेश जारी किया है। कंपनी मुख्यालय के प्रभारी महाप्रबंधक (वित्त) ने 6 सितंबर को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया टैक्स स्लैब के अनुसार टीओएस के प्रावधानों का पालन किए बिना टैक्स में भी कटौती की गई है। इसके कारण कामगारों में असंतोष है। जीएम ने इसे समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए मामले पर गौर करने की सलाह दी है। साथ ही, बकाया भुगतान का ऑडिट पहले से जारी निर्देशों के अनुसार 15 दिन के भीतर कराने की बात कही है।
जारी आदेश में कहा गया है कि सीसीएल के कामगारों को एनसीडब्ल्यूए XI के एरियर का भुगतान अगस्त, 2023 के वेतन के साथ 2 सितंबर, 2823 को किया गया। यह ज्ञात हुआ है कि व्यक्तिगत कर्मचारियों को अलग-अलग बकाया भुगतान व गणना विवरण प्रदान नहीं किया गया है। इसे महाप्रबंधक (वित्त)-कॉर्पोरेट, जीएम (पी) एनईई/ जीएम (सिस्टम), जीएम (सभी क्षेत्र) को भी भेजा गया है।
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