रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत के लिए दाखिल याचिका पर CBI की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि CBI ने अपने जवाब में कहा है कि लालू ने इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। जबकि लालू प्रसाद ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्होंने इस मामले में 41 माह जेल में बिता दिए हैं। जबकि सजा की आधी अवधि 30 माह ही होगी।
बता दें कि CBI की अदालत ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ लालू यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया है और जमानत देने की गुहार लगाई है।आगामी 22 अप्रैल को लालू की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। ज्ञात हो कि फिलहाल लालू यादव जेल बंदी के रूप में दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं।