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    Home»झारखंड»सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, रकीबुल, उसकी मां और पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद दोषी करार
    झारखंड

    सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, रकीबुल, उसकी मां और पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद दोषी करार

    Team JoharBy Team JoharSeptember 30, 2023Updated:September 30, 2023No Comments4 Mins Read
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    रांची : नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट में फैसला आया है. रकीबुल, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी दोषी करार. पांच अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी है. सीबीआई की विशेष अदालत प्रभात कुमार शर्मा के कोर्ट में सुनवाई हुई. फिलहाल सभी दोषियों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है. दोपहर 2.45 बजे तारा शाहदेव अपने पति के साथ कोर्ट पहुंची. इससे पहले रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल अपनी मां के साथ ढाई बजे सीबीआई कोर्ट पहुंचा था. बता दें कि पहले 26 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके थे. वहीं इस मामले में सबूत भी कोर्ट के सामने पेश किए गए थे. कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने वाली पीड़िता को भी इसका बेसब्री से इंतजार था. आखिर हो भी क्यों न, 9 साल के बाद फैसला आया है. इस दौरान तारा शाहदेव ने बताया कि कोर्ट के न्याय पर पूरा भरोसा है.

    9 साल से लड़ रही लड़ाई

    तारा शाहदेव का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. लेकिन इस केस में हाई प्रोफाइल लोगों ने दबाव बनाया है. उन्होंने कहा कि 9 साल से लड़ाई इसलिए जारी है कि आरोपियों को सजा मिले. इसके लिए वे कभी पीछे नहीं हटेंगी. 8 साल तक चली सुनवाई के दौरान आरोपों को सिद्ध करने के लिए सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 26 गवाह और साक्ष्य पेश किये. वहीं आरोपियों ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 4 गवाह पेश किये थे. सीबीआई ने इस मामले की जांच वर्ष 2015 में शुरू की थी.

    2015 में CBI ने किया टेकओवर

    पूरे देश में चर्चित हुए इस केस को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में टेकओवर किया. जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2017 में रंजीत उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता) मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गयी थी. आरोपियों के खिलाफ 2 जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था. इसके बाद से तीनों लगातार ट्रायल फेस कर रहे थे.

    2018 में आरोप गठित

    जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2017 में रंजीत उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता) मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गयी थी. आरोपियों के खिलाफ 2 जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था. इसके बाद से तीनों लगातार ट्रायल फेस कर रहे थे.

    धोखे में रखकर की थी  शादी

    नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया था. दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी. शादी के बाद उसे पता चला कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था. तारा शाहदेव से शादी के बाद रंजीत उर्फ रकीबुल उस पर इस्‍लाम धर्म कबूलने का दबाव बनाने लगा. तारा शाहदेव ने पुलिस में दर्ज कराए गए मामले में बताया था कि ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था.

    कई दिनों तक खाना नहीं

    तारा शाहदेव के मुताबिक, कई-कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं दिया जाता था. रकीबुल और उसकी मां दोनों तारा को प्रताड़ित किया. साथ ही धमकी दी कि अगर वह चाहती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे तो वह इस्लाम कबूल कर ले. उसे चेतावनी दी गई थी कि वह ‘सिंदूर’ न लगाए नहीं तो उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे. तारा ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों की ओर से दहेज की भी मांग की गई. करीब डेढ़ महीने की प्रताड़ना के बाद 17 अगस्त 2014 को अपने भाई को एक घरेलू नौकर के मोबाइल फोन से कॉल किया और उसे पुलिस के साथ अपने ससुराल आने के लिए कहा. इसके बाद तारा को मुक्त कराया गया था.

     

     

     

     

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