नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली कराने से रोकने वाला अंतरिम आदेश रद्द करने के निचली अदालत के फैसले को मंगलवार 10 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया गया, जो बुधवार को इसे सूचीबद्ध करने पर राजी हो गयी.