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रांची। अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते हैं, तो होशियार हो जाएं। वजह है नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019। सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 के 63 प्रावधानों को अधिसूचित किया है। इसमें यातायात के नियमों के उल्लंघन को लेकर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है। 1 सितंबर 2019 से इस नियम को लागू कर दिया जायेगा।
नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिए 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। नए नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार के अपराध के लिए दो साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
इधर, ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बातचीत में कहा कि ट्रैफिक के ऑफिसर को इससे संबंधित जानकारी दी गयी है। मशीन को भी अपडेट किया जा रहा है। पूरे जिले में नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा।
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