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रांची। अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते हैं, तो होशियार हो जाएं। वजह है नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019। सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 के 63 प्रावधानों को अधिसूचित किया है। इसमें यातायात के नियमों के उल्लंघन को लेकर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है। 1 सितंबर 2019 से इस नियम को लागू कर दिया जायेगा।
नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिए 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। नए नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार के अपराध के लिए दो साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
इधर, ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बातचीत में कहा कि ट्रैफिक के ऑफिसर को इससे संबंधित जानकारी दी गयी है। मशीन को भी अपडेट किया जा रहा है। पूरे जिले में नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा।
- अपराध जुर्माना पहले जुर्माना अब
- बिना हेलमेट 100 1000 (तीन माह के लिए डीएल निलंबित)
- बिना सीट बेल्ट 100 1000
- बिना डीएल 500 5000 (तीन माह तक की सजा)
- मोबाइल से बात पर 1000 5000
- शराब के नशे में 2000 10,000
- ओवर स्पीड 400 2000
- बिना परमिट 5000 10,000
- बिना बीमा 1000 2000
- तेज रफ्तार 1000 2000
- खतरनाक ड्राइविंग 1000 5000
- दो सवारी से ज्यादा 100 2000
- बिना गाड़ी कागजात 5000 10000
- इमरजेंसी वाहनों को
- रास्ता नहीं देने पर – 10000
- प्रदूषण फैलाने पर 1000 से 10000
- ओवर लोडिंग पर 4000 से 20000
- हास्पिटल के पास हार्न बजाने पर 1000
- टैक्ट्रर-ट्राली पर रेट्रो टेप नहीं होना 2500 5000