रांची : रांची समेत राज्य के कई जिलों में चल रहे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के लिए बिल्डरों ने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया है. जिन्होंने रेरा में आफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था. अब रेरा ने ऐसे बिल्डरों से सभी डॉक्यूमेंट्स आनलाइन जमा कराने को कहा है. लेकिन बिल्डर इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 63 बिल्डरों ने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ही आफलाइन से आनलाइन के लिए अपडेट की है. वहीं आनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कराने से कतरा रहे है कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए.

आनलाइन रिपोर्ट अनिवार्य

झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी ने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में नए आवेदन आनलाइन लिए जा रहे है. वहीं पहले से आफलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को सभी डॉक्यूमेंट आनलाइन अपलोड करने को कहा है. जिससे कि रेरा के पास सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो. बता दें कि रेरा के गठन के बाद से प्रोजेक्ट की आफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 620 है. जिसमें से मात्र 63 ही आफलाइन टू आनलाइन में आए है. वहीं आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले 615 है. रेरा ने सभी बिल्डरों से अपील की है कि जिन्होंने आफलाइन से आनलाइन में रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है वे जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे. इसके बाद कार्रवाई की जाएगी.

 

 

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