नई दिल्ली : नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा. जिसमें 0-3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3-7 लाख रुपये पर 5%; 7-10 लाख रुपये पर 10%; 10-12 लाख रुपये 15% और 12-15 लाख होने पर 20% टैक्स भरना होगा. इसके अलावा 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% टैक्स जमा करना होगा. टैक्स अपील दाखिल करने की मौद्रिक सीमा ITAT के लिए 60 लाख रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 2 करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है. उन्होंने निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है. वहीं विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40 से घटाकर 35 प्रतिशत की जाएगी.