नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता और विधायक के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें राहत देते हुए जमानत का आदेश दिया, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को 10 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से भी रोका है. कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से इस मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा है.
सबूतों को नष्ट करने का आरोप
ईडी ने के. कविता पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सबूतों को नष्ट किया और इस मामले से जुड़ी अपनी भूमिका छिपाने के प्रयास किए थे. ईडी की चार्जशीट में यह भी दावा किया गया था कि कविता के पास से मिले नौ मोबाइल फोन को फॉर्मेट किया गया था, जिससे किसी भी डेटा का पता नहीं चला. इसके अलावा ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि कविता ने एक फाइव स्टार होटल में 10 लाख रुपये का एक कमरा बुक किया था और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की थी.
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