नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी है. शनिवार को जब बीआरएस नेता को अदालत में पेश किया जा रहा था तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उन्होंने कहा कि वह इसके लिए लड़ेंगी. अदालत में बाहर कविता ने संवाददाताओं से कहा, ”यह एक अवैध गिरफ्तारी है. हम इसे अदालत में लड़ने जा रहे हैं. यह एक राजनीतिक मामला है, एक मनगढ़ंत मामला है, एक झूठा मामला है. हम इससे लड़ रहे हैं. इसमें कुछ भी नया नहीं है, वे एक ही बात बार-बार पूछ रहे हैं.”
फैसला पढ़े जाने के बाद उन्होंने कहा, “चुनाव के समय इतनी सारी गिरफ़्तारियाँ क्यों. राजनीतिक गिरफ्तारी. चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए,”.
बीआरएस नेता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, क्योंकि उनकी ईडी हिरासत आज समाप्त हो रही है. ईडी ने के.कविता की रिमांड को और पांच दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीआरएस नेता की पांच दिन की और रिमांड की मांग करते हुए अदालत को बताया कि उनके भतीजे मेखा सरन के आवास पर तलाशी चल रही है.
इससे पहले शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में के.कविता की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उनसे इस निर्देश के साथ ट्रायल कोर्ट जाने को कहा कि दायर की गई जमानत याचिका पर शीघ्रता से फैसला किया जाएगा.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने टिप्पणी की कि उसे सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और लोगों को जमानत के लिए सीधे शीर्ष अदालत में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वे राजनीतिक लोग हैं.
अदालत ने कहा कि बीआरएस नेता के कविता जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकती हैं या किसी अन्य उपाय का इस्तेमाल कर सकती हैं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर जमानत अर्जी दाखिल की जाती है तो उस पर जल्द फैसला किया जाए.
बता दें कि आम आदमी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह उत्पाद नीति मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसौदिया को कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. 5 अक्टूबर को ईडी ने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार किया था.
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