रांची : जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को ED ने गिरफ्तार किया था. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जहां से हेमंत सोरेन को झटका लगा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पहले हाईकोर्ट जाए. बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बुधवार 31 जनवरी की रात कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का उल्लेख किया था. साथ ही, सुनवाई के लिए समय मांगा था. इसके बाद SC ने इस मामले को कल, 2 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए सहमति दी थी.
हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. कोर्ट ने बार-बार सिब्बल से यही पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए. कपिल सिब्बल ने कहा, हम एक सीएम के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सबके लिए है. हाईकोर्ट संवैधानिक न्यायालय है. यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देते हैं तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी. सिब्बल ने कहा, इस कोर्ट के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं. यह एक ऐसा मामला है जहां उस विवेक का प्रयोग किया जाना है. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, यह स्पष्ट है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. आप गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं तो हाईकोर्ट जाएं. जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, पहले आपने सिर्फ समन को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा, पहले का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि आपको हाईकोर्ट से संपर्क करना चाहिए.
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