रांची: डोरंडा कोषागार से अवैध न‍िकासी मामले में दोषी ठहराए गए ब‍िहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू यादव को आज सीबीआइ की व‍िशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी है। 60 लाख जुर्माना लगाया गया है। अनुमान के मुताबिक आज सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे सजा की घोषणा की गई। लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्‍य दोष‍ियों को भी सजा सुनाई गई है।

इन्हें भी मिली सजा

  • रविनंदन कुमार सिन्हा 4 साल एवं 10.10 लाख का जुर्माना
  • मो. सईद 5 साल की सजा, 1.5 करोड़ की जुर्माना
  • राजेश मेहरा 4 साल की सजा, 15 लाख जुर्माना
  • रविंद्र कुमार सिंह 5 साल की सजा
  • अजित कुमार 4 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना
  • अर्जुन कुमार 4 साल की सजा
    • कृष्ण मोहन प्रसाद को 5 साल की सजा, 1.5 करोड़ की सजा
    • त्रिपुरारी प्रसाद को 5 साल की सजा, 2 करोड़ का जुर्माना

15 साल लगा फैसला आने में

इस मामले में 575 गवाहों का बयान दर्ज कराने में CBI को 15 साल लग गए। 99 आरोपियों में 53 आरोपी आपूर्तिकर्ता हैं, जबकि 33 आरोपी पशुपालन विभाग के तत्कालीन अधिकारी और कर्मचारी हैं. वहीं, 6 आरोपी तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी हैं, जबकि मामले के 6 आरोपी ऐसे हैं जिन्हें CBI आज तक नहीं खोज सकी है.

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