रांची : राजधानी में वर्ष 2022 में हुए हिंसा और बवाल मामले में रांची सिविल कोर्ट ने आठ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. कोर्ट ने जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है, उनमें मो. नकीब, माजिद आलम, मो. सद्दाम, जमाल्लुदीन, खालिद उमर, मो. बेलाल, मो. हरीफ के नाम शामिल है.

क्या है मामला

10 जून 2022 (शुक्रवार) को जुम्मे की नमाज के बाद जमकर हिंसा बवाल हुआ था. इसमें कई पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, जवान और प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे. इस दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई थी. बवाल और हिंसा की वजह से राजधानी में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई थी. शहर का माहौल इतना तनावपूर्ण बन गया था कि प्रशासन को 144 धारा लागू करना पड़ा था. जिला प्रशासन ने राजधानी के लालपुर, लोअर बाजार, डेली मार्केट, हिंद पीढ़ी, जगन्नाथपुर, कोतवाली थाना, सुखदेव नगर, पंडरा ओपी, चुटिया, डोरंडा और अरगोड़ा थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू किया था साथ ही इन क्षेत्रों में यह सड़कों पर एक साथ 4 या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर पबंदी लगाई थी.

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