रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और शैल कंपनी की मेंटेनेबिलिटी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों PIL को वैध ठहराया है. कोर्ट ने खनन लीज से जुड़े PIL संख्या 727 और शैल कंपनी से जुड़े PIL संख्या 4290 को मेंटेनेबल बताया है. बता दें कि 1 जून को सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड हाई कोर्ट में 1 जून को इस बात को लेकर 4 घंटे तक बहस चली थी कि शेल कंपनी से जुड़ा मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं. प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की पीआईएल संख्या 4290 की वैधता पर सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुख्यमंत्री की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सवाल खड़े किए थे.
कपिल सिब्बल ने पिटीशनर के क्रेडेंशियल पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा के पिताजी हेमंत सोरेन के पिताजी के एक मामले में गवाह थे. इसलिए उन्होंने एक साजिश के तहत मामले को उठाया है. सीएम की तरफ से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी याचिकाकर्ता के क्रैडेंशियल पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने भी इसे साजिश बताते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी. इसपर ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा था कि अगर कोई टेक्निकल पक्ष आड़े आ रहा है तो कोर्ट को स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार है. कोर्ट मेंटेनेबिलिटी को तय कर सकता है. उन्होंने कहा था कि मनरेगा मामले की जांच के दौरान ईडी को शेल कंपनी से जुड़े कई अहम तथ्य मिले हैं, इसलिए जांच होने में क्या हर्ज है.