रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant Soren) के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (Office of Profit) मामले में निर्वाचन आयोग के बाद राज्यपाल ने भी अपना फैसला सुना दिया है. बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो के विधायक हेमंत सोरेन (Hemant Soren JMM) की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गयी है. राज्यपाल इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव आयोग को देंगे. इसके बाद चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा.
क्या है मामला
भाजपा के नेताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन दिया था। जिसमें आरोप लगाया गया था की संवैधानिक पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने नाम खनन लीज पट्टा लिया। राज्यपाल ने इस शिकायत को चुनाव आयोग में भेज दिया था। आयोग ने इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई पूरी की। जिसके बाद से हर दिन यह कयास लगाये जा रहे थे कि आयोग का फैसला राजभवन आ गया है।