गिरिडीहः भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे समेत अन्य के विरूद्ध नगर थाना में एफआइआर दर्ज की गई है. यह एफआइआर कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज किया गया है. मुख्य सचिव द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है.
एफआइआर कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई है. प्राथमिकी में महादेव दुबे समेत अन्य को अभियुक्त बनाया गया है. यह मामला राज्य सरकार के विरोध में भाजपाईयों द्वारा 5 सितंबर को शहर में जुलूस निकाल कर पुतला दहन करने से संबंधित है.
क्या है मामला
दर्ज कराये गये प्राथमिकी में कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने कहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के द्वारा 05 सितंबर को भाजपा के द्वारा राज्य सरकार के विरोध में जुलूस निकाले जाने एवं पुतला दहन का कार्यक्रम को लेकर विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था, यातायात व्यवस्था एवं कोविड-19 के नियमों का पालन कराने हेतु उन्हें और अंचल अधिकारी गिरिडीह रवि भूषण प्रसाद को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था. भाजपा जिलाध्क्ष महादेव दुबे और लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा झंडा मैदान से जुलूस निकाल कर नटराज चौक, टॉवर चौक, काली बाड़ी चौक, मकतपुर चौक, जिला परिषद कार्यालय होते हुए टॉवर चौक पहुंच कर पुतला दहन किया गया.
कोविड-19 से बचाव को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन और अनलॉक से संबंधित आदेश जारी किया गया है. इसमें सभी प्रकार के जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है. प्राथमिकी में कहा गया है कि भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे और अन्य के द्वारा कोविड-19 से बचाव को लेकर सरकार के आदेश का उल्लंघन किया गया है.