कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने Anti Rape Bill को पास कर दिया, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बिल को पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था. विशेष सत्र में कोलकाता के आरजी कर रेप–मर्डर केस को लेकर उठे सवालों के बीच यह बिल पेश किया गया. भाजपा ने इस बिल का समर्थन किया, और सामान्य चर्चा के बाद सदन ने इसे आसानी से पास कर दिया. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विधेयक को “अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024″ नाम दिया है. विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है और इसे तुरंत लागू करने की मांग की. अधिकारी ने कहा, “हम इस कानून के तत्काल क्रियान्वयन की उम्मीद करते हैं.”
बिल के प्रमुख प्रावधान:
- दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड की सजा
- दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा
यह बिल पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने और अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.